ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?
ड्राइविंग लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए अधिकृत करता है। इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) द्वारा जारी किया जाता है। इस दस्तावेज का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहन चालक को वाहन चलाने की पूरी जानकारी और कौशल है और वह सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करता है।
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
भारत में कई प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध हैं, जो वाहन के प्रकार और चालक की आवश्यकता के अनुसार विभाजित होते हैं|
- लर्नर लाइसेंस (Learner’s License) : यह अस्थायी लाइसेंस है जो नए चालकों को ड्राइविंग सीखने के लिए दिया जाता है। इसकी वैधता 6 महीने होती है।
- परमानेंट लाइसेंस (Permanent License) : लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के बाद व्यक्ति परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।
- कमर्शियल लाइसेंस (Commercial License) : इस लाइसेंस के द्वारा व्यक्ति व्यावसायिक वाहनों, जैसे कि ट्रक, बस, टैक्सी आदि चला सकता है।
- इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस (International Driving License) : विदेशों में वाहन चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होता है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता मापदंड
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं|
- आयु: दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। लाइट मोटर वाहन के लिए आयु सीमा 20 वर्ष है।
- लर्नर लाइसेंस: परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले लर्नर लाइसेंस होना आवश्यक है।
- शैक्षिक योग्यता: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज़
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड
- पता प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट
- जन्मतिथि प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन फॉर्म के साथ एक नई पासपोर्ट साइज फोटो
- लर्नर लाइसेंस: परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय लर्नर लाइसेंस की कॉपी जरूरी है
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया दो तरह से की जा सकती है: ऑनलाइन और ऑफलाइन। यहाँ दोनों तरीकों का विस्तृत वर्णन है ऑनलाइन माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना सुविधाजनक और समय बचाने वाला तरीका है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में की जाती है:
चरण 1 : वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाएं। होमपेज पर जाकर “Online Services” के अंतर्गत “Driving License Related Services” विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 2 : राज्य का चयन करें
अब अपने राज्य का चयन करें जहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं।
चरण 3 : आवेदन फॉर्म भरें
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता, और वाहन के प्रकार की जानकारी भरें। ध्यान दें कि सभी जानकारी सही-सही भरें।
चरण 4 : दस्तावेज़ अपलोड करें
अब आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, जन्म प्रमाण, और फोटो अपलोड करें। दस्तावेज़ स्पष्ट होने चाहिए ताकि वे आसानी से सत्यापित हो सकें।
चरण 5 : शुल्क का भुगतान करें
आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। भुगतान के बाद एक रसीद प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
चरण 6 : स्लॉट बुकिंग
ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें। इस टेस्ट में शामिल होकर अपनी ड्राइविंग का कौशल दिखाना होगा।
चरण 7 : ड्राइविंग टेस्ट में भाग लें
स्लॉट बुकिंग के अनुसार, आरटीओ कार्यालय में उपस्थित होकर ड्राइविंग टेस्ट दें। टेस्ट में पास होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।
ऑफलाइन माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:
चरण 1 : आरटीओ कार्यालय जाएं
सबसे पहले अपने नजदीकी आरटीओ (RTO) कार्यालय में जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
चरण 2 : आवेदन फॉर्म भरें
फॉर्म में अपनी सभी जानकारी भरें, जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि, और वाहन का प्रकार।
चरण 3 : दस्तावेज़ संलग्न करें
आवश्यक दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें और फॉर्म को आरटीओ कार्यालय में जमा करें।
चरण 4 : आवेदन शुल्क का भुगतान
आरटीओ कार्यालय में जाकर आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
चरण 5: ड्राइविंग टेस्ट की तारीख प्राप्त करें
शुल्क जमा करने के बाद ड्राइविंग टेस्ट की तारीख निर्धारित होगी।
चरण 6 : ड्राइविंग टेस्ट में शामिल हों
निर्धारित तारीख और समय पर आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट दें। टेस्ट में पास होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और नवीनीकरण
- लर्नर लाइसेंस: इसकी वैधता 6 महीने होती है।
- परमानेंट लाइसेंस: निजी वाहन के लिए लाइसेंस की वैधता 20 वर्ष या आवेदक की 50 वर्ष की उम्र तक होती है, जिसके बाद इसका नवीनीकरण जरूरी है।
- कमर्शियल लाइसेंस: इसकी वैधता 3 साल होती है और इसे समय पर नवीनीकृत कराना आवश्यक होता है।
ड्राइविंग लाइसेंस के फायदे
- कानूनी अधिकार : ड्राइविंग लाइसेंस से आप कानूनी तौर पर वाहन चला सकते हैं।
- पहचान पत्र: ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग पहचान पत्र के रूप में भी किया जा सकता है।
- सड़क सुरक्षा : लाइसेंस के माध्यम से यह सुनिश्चित होता है कि वाहन चालक को गाड़ी चलाने का उचित ज्ञान है।
- बीमा दावा : दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस धारक बीमा का दावा कर सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें?
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने पर इसे नवीनीकृत कराना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है|
- https://parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर “Driving License Renewal” के विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में अपनी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- शुल्क का भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें।
निष्कर्ष – Driving Licence Kaise Banaye
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आवश्यक और अनिवार्य है यदि आप सड़क पर वाहन चलाना चाहते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हमने आपको ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और नवीनीकरण की पूरी जानकारी प्रदान की है।